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UP Prayagraj News: कृष्ण जन्मभूमि मामले पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया, “4 महीने तक सुनवाई करने के बाद आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की याचिका खारिज कर दी है। UP Prayagraj News
शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये मुकदमा पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के तहत वर्जित है। 5 कानून उन्होंने बताए थे। UP Prayagraj News
इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि ये चलने योग्य मुकदमा है। अगली सुनवाई 12 अगस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सर्वे के आदेश पर जो रोक लगाई है उसे हटाने की मांग करेंगे…UP Prayagraj News
#WATCH प्रयागराज: कृष्ण जन्मभूमि मामले पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया, "4 महीने तक सुनवाई करने के बाद आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की याचिका खारिज कर दी है। शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये मुकदमा पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के तहत… pic.twitter.com/87CZ9d1R7w
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 1, 2024